
New goverment scheme – Civil seva protsahan yojana(Madhyapradesh)2020 sarkari yojana
मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है. अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इस योजना से वे लाभान्वित होंगे|
अखिल भारतीय सेवा के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है लेकिन मप्र सिविल सेवा परीक्षा के लिए वार्षिक आय की सीमा 5 लाख रुपये है ।
प्रोत्साहन राशि (रूपये में)
परीक्षाएं | संघ लोक सेवा आयोग के लिये |
प्रारंभिक | 40,000/- |
मुख्य | 60,000/ |
- आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्रों एवं परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगें।
- परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि का 50 प्रतिशत देय होगा।
- संघ लोक सेवा आयोग एंव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केवल एक ही परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।
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